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सुप्रीम कोर्ट ने वायरल गर्ल प्रिया को दी बड़ी राहत
सुप्रीम कोर्ट ने मलयाली फिल्म ओरु अदार लव के मानिका मलियारा पूर्वी गीत की किशोर गायिका प्रिया प्रकाश वारियार के खिलाफ हैदराबाद में दर्ज मामले को ख़ारिज करके छुटभैया नेताओं को बड़ा संदेश दिया है। प्रिया केरल के त्रिचूर जिले की रहने वाली है। वह विमला कालेज में बीकॉम की पढ़ाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों से भविष्य में प्रिया के खिलाफ कोई शिकायत न लेने के निर्देश दिए है। प्रिया के खिलाफ गीत में मुस्लिम भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगाए गए थे।

फिल्म के निर्देशक उमर लूलू, प्रिया प्रकाश वरियार और निर्माता ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। उनका कहना था कि एफआईआर दर्ज होने से फिल्म की चल रही शूटिंग पर बुरा असर पड़ रहा है। सबसे बड़ी अदालत ने उनकी गुहार सुनते हुए हैदराबाद में दर्ज मामले पर भी रोक लगा दी है। पिछले दिनों प्रिया पर फिल्माया गया एक सीन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इस सीन में प्रिया अपने एक सहपाठी को आँख मारती है। भारत ही नहीं अपितु पाकिस्तान और मिश्र में भी इस सीन को लेकर काफी चर्चा हुई थी।

प्रिया की फिल्म ओरु अदार लव तीन मार्च को रिलीज होनी है। यह उसकी पहली फिल्म है। फिल्म का सीन वायरल होने के बाद 18 साल की प्रिया वरियार की लोकप्रियता आसमान पर पहुंच गई। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उसके लाखों फालोवर बन गए। बहुत से दीवानों ने प्रिया के वीडियो को अपने व्हाट्सअप स्टेटस के रूप में भी इस्तेमाल किया है। प्रिया पहले साल की छात्रा है। पहले प्रिया को इस फिल्म में एक छोटा सा रोल दिया गया था। लेकिन बाद में उसकी क्षमता को देख कर उसे मुख्य भूमिका दे दी गई थी। प्रिया के वकील हेरिस बीरेन ने बताया कि अदालत ने मुकदमा दर्ज करने वाले राज्यों तेलंगाना और महाराष्ट्र को तलब किया है। अदालत ने कहा है कि इस सीन के आधार पर किसी राज्य में मामला दर्ज नहीं किया जा सकेगा।
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